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-अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर चला जागरूकता और कार्रवाई का दोहरा अभियान
-15 किशोर श्रमिक चिन्हित, सेवायोजकों पर हुई सख्त कार्रवाई

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर जिले में एक संगठित और सशक्त अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य न केवल बाल श्रम को उजागर करना था, बल्कि इसे जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाना भी था। उप श्रम आयुक्त के नेतृत्व में बुलन्दशहर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां व्यापार संघों और श्रमिक संगठनों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, संशोधित 2016 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। सिर्फ जागरूकता ही नहीं, प्रशासनिक सख्ती भी इस दिन का मुख्य केंद्र रही। श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने खोड़ा कॉलोनी में अभियान चलाते हुए 15 किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया। इनमें से कई बच्चे कपड़ों की दुकानों, बेकरी, जनरल स्टोर और सैलून में कार्यरत पाए गए।

इन सभी मामलों में संबंधित सेवायोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि बाल श्रम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही न्यू गांधी नगर क्षेत्र से एक किशोर श्रमिक लड़की को मुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से उसके परिवार को सौंपा गया। जनपद में 12 जून से 17 जून तक ‘अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध सप्ताह’ के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान एक जागरूकता वाहन के ज़रिए बाल श्रम की संभावित जगहों पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

यह वाहन डासना, मसूरी, विजयनगर, खोड़ा, बजरिया और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को बाल श्रम की कानूनी, सामाजिक और नैतिक वास्तविकताओं से रूबरू करवा रहा है। सहायक श्रम आयुक्त वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि बाल श्रम सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, यह बचपन की हत्या है। हम गाजियाबाद में यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा अपने हाथों में किताब की बजाय औजार न थामे। हमारा उद्देश्य न केवल जागरूकता फैलाना है, बल्कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर समाज में स्पष्ट संदेश देना भी है। 12 से 17 जून तक चल रहे बाल श्रम निषेध सप्ताह के दौरान हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर यह संदेश देना चाहते हैं कि बाल श्रम एक सामाजिक अपराध है और इसके खिलाफ सभी को मिलकर लडऩा होगा।

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