Mau News: अब्बास अंसारी की विधायकी पर आज मऊ सत्र न्यायालय का फैसला आएगा. हेट स्पीच मामले में दो साल की सजा के खिलाफ अपील की गई है. अगर सजा पर रोक लगी तो विधायकी बच सकती है, अन्यथा स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी.
हाइलाइट्स
- अब्बास अंसारी की विधायकी पर आज फैसला आएगा.
- सजा पर रोक लगी तो विधायकी बच सकती है.
- सजा बरकरार रही तो मऊ सदर सीट पर उपचुनाव होगा.
अभिषेक राय/मऊ. मऊ सदर से विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी पर मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है. हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी ने सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की थी. सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजीव वत्स आज इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे, जिससे यह तय होगा कि अब्बास अंसारी की विधायकी बचेगी या जाएगी.
सजा पर रोक लगी तो बच जाएगी विधायकी
अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने सजा के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अपील में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है, ताकि उनकी विधायकी बहाल हो सके. अगर सत्र न्यायालय आज सजा पर रोक लगाता है, तो अब्बास अंसारी की विधायकी बच सकती है. हालांकि, अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है, तो उनकी विधायकी स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी, और मऊ सदर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा.
सुभासपा के तस्केंत पर बने थे विधायक
इस मामले ने मऊ की सियासत में हलचल मचा दी है. अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के टिकट पर 2022 में मऊ सदर से विधायक चुने गए थे. उनके पिता मुख्तार अंसारी भी इस सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं. कोर्ट के फैसले पर न केवल अब्बास के राजनीतिक करियर, बल्कि क्षेत्र की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ सकता है.
Principal Correspondent, Lucknow
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