Lucknow News: लखनऊ की गोसाईगंज विधानसभा से विधायक अभय सिंह के खिलाफ दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई. साथ ही चुनौती देने वाले रितेश सिंह उर्फ कैप्टन सिंह पर 25000 रुपए हर्जाना भी लगाया.
हाइलाइट्स
- विधायक अभय सिंह के खिलाफ याचिका खारिज.
- कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया.
- चुनाव के दौरान अभय सिंह के शपथ पत्र की वैधता पर चुनौती दी गई थी.
लखनऊः विधायक अभय सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की गई. हाईकोर्ट ने याची रितेश सिंह पर 25 हज़ार रुपए का हर्जाना भी लगाया. हाईकोर्ट ने याची को 25 हज़ार रुपए का हर्जाना छह हफ्ते में अभय सिंह को अदा करने का आदेश दिया. याचिका अस्पष्ट है, याची ये बताने में असफल रहा कि अभय सिंह ने अपने हलफनामे में कौन सी जानकारी छिपाई जो चुनावी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हो.
हाईकोर्ट ने कहा कि जन्म प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जरूरी तथ्यों का की स्पष्ट जानकारी विवरण याचिका में नहीं दी गई. हाईकोर्ट ने पोषणीयता के बिंदु पर ही याचिका को खारिज कर दिया. याची के मुताबिक नामांकन फॉर्म के साथ फॉर्म 26 के तौर पर जो नोटरी शपथ पत्र अभय सिंह ने दाखिल किया था. उसकी नोटरी करने वाले सुरेंद्र गुप्ता का लाइसेंस 2011 में ही समाप्त हो गया था, लिहाजा अभय सिंह का नोटरी शपथ पत्र वैध नहीं था.
अभय सिंह के वकील की दलील
अभय सिंह की ओर से दलील दी गई कि फॉर्म 26 नामांकन फार्म का अंग नहीं होता है. उक्त लाइसेंसी के पंजीयन तिथि समाप्त हो जाने की जानकारी अभय सिंह को न होना एक सामान्य बात थी. इससे चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं हुआ. इस दलील पर विचार करने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जुर्माना लगाया.
क्या लगाया था आरोप
बता दें कि, न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश याची रितेश सिंह ने दाखिल चुनाव याचिका पर दिया. इसमें विधायक अभय सिंह का चुनाव निरस्त किए जाने का आग्रह किया गया. याचिका में, चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र की वैधता को चुनौती दी गई थी. याची का कहना था कि शपथ पत्र को प्रमाणित करने वाले नोटरी अधिवक्ता का लाइसेंस नोटरी करने के समय वैध नहीं था. उधर, मामले में विपक्षी अभय सिंह की ओर से याचिका पर शुरुआती आपत्ति उठाई गई थी.
- व्हाट्स एप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- हमें फ़ेसबुक पर फॉलो करें।
- हमें ट्विटर पर फॉलो करें।
———-
स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||