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-संभागीय परिवहन कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, 7 दिन में पत्रावली पूरी न करने पर नोटिस और रिपोर्ट भेजने की चेतावनी

उदय भूमि संवाददाता
गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद में अब वाहन डीलरों की ओर से की जा रही लापरवाही और सुस्ती पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को जनपद के सभी वाहन विक्रेता प्रतिष्ठानों (डीलरों) की बैठक बुलाई गई, जिसमें देरी से वाहन पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराने और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) न लगाने जैसी गंभीर लापरवाहियों पर कड़ा संज्ञान लिया गया। बैठक की अध्यक्षता संभागीय परिवहन अधिकारी ने की, जबकि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राहुल श्रीवास्तव ने सभी डीलरों को निर्देशित किया कि यदि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही दोहराई गई, तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस (शोकॉज नोटिस) जारी किया जाएगा, और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त को प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि वाहन पंजीयन हेतु प्रयोग में लाए जा रहे वाहन-4.0 पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को साफ, स्पष्ट एवं पठनीय रूप में अपलोड करना अनिवार्य है। बिना सत्यापन के फॉर्म-21 को डिजिटल रूप से प्रमाणित न करें। उन्होंने कहा कि जब तक वाहन का पंजीयन परिवहन कार्यालय से पूर्ण रूप से नहीं हो जाता, तब तक वाहन की डिलीवरी (सुपुर्दगी) न की जाए। डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) की बुकिंग में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए, क्योंकि इससे पंजीयन पुस्तिका (आरसी) की छपाई में देरी होती है और वाहन स्वामी को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ती है।

सात दिन में पूरी करें लंबित फाइलें
विक्रय किए गए वाहनों की जो पत्रावलियां लंबित हैं, उन्हें सात दिनों के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही भविष्य में सुनिश्चित किया जाए कि किसी वाहन की मूल फाइलें समय पर विभाग को सौंप दी जाएं। विलंब पाए जाने पर संबंधित डीलर को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा।

अन्य जनपदों में वाहन विक्रय पर विशेष ध्यान
संभागीय परिवहन कार्यालय ने यह भी निर्देश दिया कि जिन वाहनों का विक्रय तो हो गया है लेकिन पंजीयन नहीं कराया गया है, उन सभी मामलों में वाहन स्वामियों से संपर्क कर समय से पंजीयन कराने की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समय पर पंजीयन पुस्तिका (आरसी) कार्यालय से प्राप्त कर वाहन स्वामी को दी जाए। प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, नियमों के उल्लंघन पर सीधे परिवहन आयुक्त को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

मुख्य बिंदु-:
• स्पष्ट और पूर्ण दस्तावेजों के साथ पंजीयन प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए
• बिना पंजीयन वाहन की सुपुर्दगी न की जाए
• एचएसआरपी प्लेट की बुकिंग में कोई कोताही न हो
• सात दिन में लंबित फाइलें विभाग को सौंपी जाएं
• विलंब पर संबंधित प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया जाएगा
• संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी

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