Waqf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर राजनीति गरमाई, कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनोें सदनों में पास हो चुका है.
हाइलाइट्स
- वक्फ संशोधन विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर.
- कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने विधेयक को भेदभावपूर्ण बताया.
- विधेयक को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया.
नई दिल्ली: वक्फ संशोधन विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने के बाद देश में इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की है. मोहम्मद जावेद ने कोर्ट में दायर याचिका में वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है.
मोहम्मद जावेद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक भी है. वह वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सदस्य भी थे. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि ह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 25 (धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) और अनुच्छेद 300 ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करता है.
मालूम हो कि वक्फ संशोधन विधेयक अभी कानून के रूप में लागू नहीं हुआ है. वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मंजूरी दे दी है. अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है. राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ही कांग्रेस सासंद मोहम्मद जावेद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.
विपक्ष ने कहा था जाएंगे सुप्रीम कोर्ट
गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा-राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा हुई थी. इसके बाद यह बिल पास हुआ था. इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा. राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. वहीं तमिलनाडु की DMK ने भी याचिका लगाने की बात कही थी,
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