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बेंगलुरु में सुसाइड करने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष का 4 साल का बेटा व्योम अपनी मां निकिता सिंघानिया के पास ही रहेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतुल की मां अंजू देवी को बच्चे की कस्टडी देने से इनकार कर दिया।

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कोर्ट ने कहा, ‘व्योम के लिए उसकी दादी अजनबी हैं। ऐसे में उन्हें कस्टडी नहीं दे सकते।’ फिलहाल व्योम अपनी मां निकिता के पास है।

निकिता, उसकी मां और भाई को बेंगलुरु कोर्ट ने 4 जनवरी को जमानत दी थी। इसके बाद निकिता ने फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल से अपने बेटे व्योम को अपने पास बुला लिया था।

दरअसल, अतुल की मां अंजू देवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पोते की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अतुल की पत्नी से बच्चे की वर्तमान स्थिति का हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।

अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को सुसाइड किया था। उसने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे।

निकिता के वकील ने कहा- निकिता बेंगलुरु के स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएगी सुप्रीम कोर्ट में निकिता के वकील ने बताया कि अब बच्चा निकिता के पास है। शनिवार को जमानत मिलने के बाद बच्चे को फरीदाबाद के स्कूल से अपने पास ले आई है। निकिता को हर शनिवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होता है। इसलिए, वह बच्चे को लेकर बेंगलुरु जाएगी। वहीं के स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर नोटिस इसलिए जारी किया गया था कि मां हिरासत में थी। अब बाहर आ चुकी है, तो बच्चे का पता लगाने के लिए दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई का मतलब नहीं है। वैसे भी बच्चा अपनी दादी से संपर्क में नहीं है। दादी उसके लिए अजनबी है।

फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में कराया था व्योम का एडमिशन शनिवार को निकिता को जमानत मिलने के बाद अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने दैनिक भास्कर से बात की थी। तब विकास ने बताया था कि ‘बेंगलुरु पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भाई अतुल के 4 साल के बेटे व्योम को निकिता सिंघानिया ने फरीदाबाद के ‘सतयुग दर्शन’ बोर्डिंग स्कूल में डाला है। व्योम का पिछले साल जनवरी में इस स्कूल में एडमिशन कराया गया था। तब उसकी उम्र 4 साल भी नहीं थी। स्कूल में जमा किए गए फॉर्म में भी माता-पिता के हस्ताक्षर खाली हैं। फॉर्म में उनके भाई पिता के कॉलम में अतुल सुभाष का भी नाम दर्ज नहीं है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र में उनके भाई का नाम दर्ज है।’

उन्होंने कहा कि ‘जिस तरह से मेरे भाई अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड से पहले रिकार्ड किए गए वीडियो में कहा था कि उनकी पत्नी बच्चे को टूल की तरह यूज कर रही थी, मुझे आशंका है कि जमानत पर बाहर आने के बाद भी बेटे व्योम को टूल की तरह इस्तेमाल करेगी।’

अंजू देवी ने दावा किया था- पोता कहां है, हमें जानकारी नहीं अतुल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका लगाई थी। इसमें दावा किया गया है कि बेटे सुभाष की पत्नी निकिता और ससुराल पक्ष के गिरफ्तार लोग पोते के बारे में नहीं बता रहे हैं। वर्तमान में पोता कहां है इसकी जानकारी हमें नहीं है।

वहीं, निकिता ने बेंगलुरु पुलिस की पूछताछ में बताया था कि बेटा चाचा सुशील सिंघानिया की कस्टडी में है। फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में उसका नाम रजिस्टर्ड है। इधर सुशील ने बच्चे के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही है।

बेल के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे अतुल की पत्नी निकिता को पिछले शनिवार को जमानत मिली थी। जिसके बाद अतुल के भाई पवन मोदी ने कहा कि ‘वो लोवर कोर्ट की ओर से दी गई बेल के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।’

बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने शनिवार को निकिता सिंघानिया (अतुल सुभाष की पत्नी), निशा सिंघानिया (सास) और अनुराग सिंघानिया (साले) को जमानत दे दी थी। इसके बाद अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी ने कहा, ‘हमने जमानत का विरोध करते हुए 15 आपत्तियां दी थीं, जो जमानत का विरोध करने के लिए बहुत मजबूत आधार थे। आपत्ति में सबसे बड़ी शर्त यह थी कि जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है।’

विकास मोदी ने कहा कि ‘उनके मामले को देखने वाले वकीलों ने कोर्ट के समक्ष 15 पॉइंट्स पर अपनी बात रखी थी। लगता है उन बिंदुओं को नहीं देखा गया। अभी डिसीजन की कॉपी हमें नहीं मिली है। कॉपी मिलने के बाद निर्णय लेंगे। भाई को न्याय दिलाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे।’

9 दिसंबर को AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या की थी मालूम हो कि 9 दिसंबर को AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगुलरु में अपने फ्लैट में सुसाइड नोट और वीडियो बनाकर जान दे दी थी। इसके बाद अतुल के परिवार ने पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए थे।

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बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस, पत्नी के खिलाफ FIR खारिज नहीं: हाईकोर्ट ने पूछा- जांच क्यों नहीं चाहतीं, आत्महत्या के लिए उकसाने की सारी डिटेल्स मौजूद

बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को पत्नी निकिता सिंघानिया की याचिका खारिज की। निकिता के वकील ने कहा था कि शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये बताता हो कि निकिता अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने में शामिल थी। पूरी खबर पढ़ें…

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