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हरिकांत शर्मा/आगरा: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के वंचित वर्गों के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश का मौका दिया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आगरा जिला अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जानकारी साझा की है, जो बच्चे आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर हैं उन बच्चों के लिए शिक्षा का यह बेहतरीन अवसर है, जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह तुरंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

पात्रता और आयु सीमा 

इस योजना के तहत 3 से 7 वर्ष तक के बच्चे, जो शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 1 या पूर्व-प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं. पात्र बच्चों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग बच्चे, एचआईवी/कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, बेघर, निराश्रित या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चे शामिल हैं.

आवेदन की प्रक्रिया:-

ऑनलाइन आवेदन http://rte25.upsdc.gov.in पोर्टल पर किया जा सकता है. आवेदन चार चरणों में होंगे:
पहला चरण: 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2024
दूसरा चरण: 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025
तीसरा चरण: 1 फरवरी से 19 फरवरी 2025
अंतिम चरण: 1 मार्च से 19 मार्च 2025

आवश्यक दस्तावेज़:-

बच्चे की फोटो
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र (CRS पोर्टल से जारी)
निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)

कैसे करें आवेदन:-

आवेदन के दौरान अभिभावक को नजदीकी स्कूलों का चयन करना होगा. पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
जिलाधिकारी  अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि यह योजना वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर देने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या नोडल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

जनपद में कक्षा प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 संचालन वाले कुल स्कूल 1760 हैं, जिनमें कुल 17124  सीटें  हैं. अभी तक कुल 2747 आवेदन हो चुके हैं. प्राप्त आवेदन का  सत्यापन का कार्य चल रहा है.

Tags: Hindi news, Local18

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