Image Slider


नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है. इस योजना के तहत अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उसे 20 फीसदी से 50 फीसदी तक की सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है. ऐसे कई किसान हैं जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, इसलिए वे इस योजना में आवेदन करके ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. पीएम किसान ट्रैक्टर योजना क्या है? कैसे इस योजना का लाभ उठाएं? इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? कोई कैसे आवेदन कर सकता है? आइए इसके बारे में जानते हैं.

योजना के लिए पात्रता क्या है?
आवेदक भारतीय मूल का होना चाहिए. साथ ही अपना कृषि योग्य खेत भी होना चाहिए. आपके पास अपना खुद का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार और पैन कार्ड से जुड़ा हो. किसान की सालाना आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. अगर आपने एक बार इस सुविधा का लाभ ले लिया है तो आप दोबारा इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे. अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए तरीकों का पालन करना चाहिए.

जरूरी दस्तावेज और कैसे करें आवेदन?
सरकार सिर्फ ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को ही सब्सिडी देती है. यानी आपको 1 ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी. इसके लिए किसान को आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी. इस योजना के तहत किसान किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

FIRST PUBLISHED : December 9, 2024, 18:20 IST

———-

🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।

 

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||