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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार

Updated Thu, 14 Nov 2024 11:42 AM IST

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। 


delhi court declined Cognizance against AAP MLA Amanat Ullah Khan in Money Laundering case

अमानतुल्लाह खान (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। 

कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है और संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें भी बरी किया जाता है।

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