-आबकारी अधिकारी ने बार-रेस्टोरेंट अनुज्ञापियों के साथ बैठक कर दिए सख्त निर्देश
-अवैध शराब और बिना लाइसेंस के शराब पिलाने वालों पर रहेंगी आबकारी विभाग की पैनी नजर
-आबकारी विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए अधिकारी की सार्थक पहल
-रेस्टोरेंट बार में हथियार और बाउंसरों पर रहेगी रोक
उदय भूमि
गौतमबुद्ध नगर। क्रिसमस पर्व और आगामी नववर्ष को लेकर आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर आबकारी विभाग की नजर रहेगी। नए साल में अक्सर अवैध शराब का कारोबार बढ़ जाता है। शराब का अवैध कारोबार करने वाले लोग जगह-जगह शराब की सप्लाई करते हैं। मगर इस बार अवैध शराब के कारोबार पर अपना शिकंजा कसने के लिए आबकारी अधिकारी ने चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही बिना लाइसेंस के होने वाली शराब पार्टी को रोकने के लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। आबकारी विभाग की क्रिसमस और नववर्ष को लेकर शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर इस बार पैनी नजर रहेगी। आबकारी विभाग की 7 टीमों को क्षेत्रों ने मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए है। वही रेस्टोरेंट्स, होटल जिनमें अवैध रूप से बिना लाइसेंस के शराब परोसी जा रही है, उन पर भी आबकारी विभाग की टीम की नजर रहेगी।
आबकारी विभाग की टीम ऐसे रेस्टोरेंट और होटल पर कार्रवाई नव वर्ष के दौरान करेगी। जिससे की जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकें। बुधवार को अपने कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने क्रिसमस पर्व और आगामी नववर्ष को लेकर अमलीजामा पहनाते हुए तैयार की गई रणनीति को अंजाम दिया। गार्डन गैलेरिया मॉल में स्थित समस्त रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापियों के साथ बैठक करते हुए सख्त निर्देश दिए कि बिना लाइसेंस के कार्यक्रम में लोगों को शराब पिलाई तो जुर्माना लगाने के साथ जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में जहां पर कार्यक्रम होगा, वहा के प्रबंधक इसके लिए आयोजकों से पैसा लेंगे और विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भी शराब पिलाई जाएगी। बैठक में आबकारी निरीक्षक गौरव चन्द, आशीष पाण्डेय, डॉ. शिखा ठाकुर, चन्द्रशेखर सिंह, अभिनव शाही, नामवर सिंह और रवि जायसवाल के साथ गार्डन गैलेरिया मॉल के बार, रेस्टोरेंट अनुज्ञापी के प्रतिनिधि मौजूद रहें।
आबकारी विभाग ने अनुज्ञापियों को पढ़ाया नियमों का पाठ
1- सभी बार अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि वह सभी प्रचलित ब्रांडो की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
2- समस्त अनुज्ञापित परिसर में सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता की जांच कर सुनिश्चित करें कि उनका कम से कम 1 माह का बैकअप स्टोरेज सुरक्षित रहे। जिसकी आबकारी विभाग की टीमें कभी भी जांच कर सकती है। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई होगी
3- लाइसेंस शर्तों के अनुसार अनुज्ञापित परिसर में मदिरा का भंडारण सुनिश्चित करें एवं बार नियमावली में दिए गए प्राविधानों का अनुपालन अक्षरश: सुनिश्चित करें। बार नियमावली के विपरित कार्यों करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।
4-सभी बार अनुज्ञापियों को निर्देशित किया कि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों का प्रवेश वर्जित करना सुनिश्चित करें। बार में अगर चेकिंग के दौरान 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को पाया गया तो संबंधित लाइसेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए बार, रेस्टोरेंट में आयोजित शराब पार्टी में आने वाले लोगों की जांच के लिए उनका आधार कार्ड जरुर चेक करें। किसी भी ग्राहक द्वारा विवाद की स्थिति में तत्काल स्थानीय थाना एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को सूचना दें। जिससे विवादों पर काबू पाया जा सकें।
अनुज्ञापियों ने बैठक में अधिकारी को सुनाई समस्या
क्रिसमस पर्व और नववर्ष को लेकर आयोजित बैठक में एक तरफ जहां जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापियों के प्रतिनिधियों को नियमों का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ अनुज्ञापी के प्रतिनिधि भी अपनी समस्याओं से अगवत कराते नजर आए। जिसमें कुछ प्रतिनिधि का कहना था कि बार एवं रेस्टोरेंट में शराब पार्टी का लाइसेंस लेने के बाद पार्टी का आयोजन किया जाता है और पार्टी में अगर डीजे ही समय से पहले बंद करा दिया जाए तो फिर कैसे यहां पर लोग बैठ सकेंगे। जिस पर आबकारी अधिकारी ने विनम्रता के साथ अनुज्ञापी के प्रतिनिधियों को समझाया पहले अपने कार्य में सुधार करें, तभी कुछ संभव हो सकता है।
पूर्व में जिस तरह से गार्डन गैलेरिया मॉल में चले रहे बार एवं रेस्टोरेंट में विवाद देखने को मिला है, वह किसी से छिपा नहीं है। इस तरह के विवादों पर रोक लगाने के लिए खुद से सुधार करने की आवश्यकता है। विभाग की ओर से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ध्यान रखें बार में बाउंसर और हथियारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए। साथ ही बार में बच्चे और कम उम्र के लोगों के आने पर पूरी तरह से रोक लगाए। जब कोई विवाद नहीं होगा तो किसी प्रकार की भविष्य में परेशानी नहीं होगी। आबकारी अधिकारी का कहना है कि अवैध शराब को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। नववर्ष पर आबकारी विभाग की अलग-अलग टीमें अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करेगी।
होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, रिसोर्टस व बारात घरों की होगी लगातार निगरानी
एक सप्ताह बाद शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में यदि आपके घर में भी कोई शादी या अन्य समारोह है और आप वहां पर मेहमानों को शराब परोसना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक दिन का लाइसेंस लेना जरूरी होगा। यह लाइसेंस केवल एक दिन के लिए मान्य होगा। लाइसेंस के बिना शराब परोसते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जिला आबकारी अधिकारी ने बैठक में सभी आबकारी निरीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कुछ दिनों बाद शादी का सीजन शुरु होने वाला है। शादी और पार्टियों में अक्सर मेहमानों को शराब परोसी जाती है। नियमानुसार, बिना अनुमति के शराब परोसना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे में आबकारी विभाग की तरफ से एक दिन के लाइसेंस एफएल-11 दिया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में आम लोगों को इसका पता नहीं होता। इस बार शादियों के सीजन को देखते हुए विभाग इस पर सख्त हो गया है।
शादी या पार्टी में चेकिंग के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जो वहां पर जाकर लाइसेंस चेक करेगी और लाइसेंस नहीं मिलने पर शराब जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा। इस लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में आवेदन करना होता है, जिसके बाद यह लाइसेंस मिलता है। इस तरह के आयोजन से पहले ही सभी आबकारी निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, रिसोर्टस, कम्युनिटिी सेंटर व बारात घर के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें ऑकेजनल लाइसेंस के बारें में जागरुक करें। सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एवं मैरिज हॉल, रिसोर्टस, कम्युनिटिी सेंटर व बारात घरों को सचेत कर दिया है कि अगर शादी व पार्टी में ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफएल-11) प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कराते हुए पाया गया तो एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
- व्हाट्स एप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- हमें फ़ेसबुक पर फॉलो करें।
- हमें ट्विटर पर फॉलो करें।
———-
🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||