एमसीडी मुख्यालय
– फोटो : अमर उजाला
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उपराज्यपाल की पहल पर 27 सितंबर को सदन की बैठक में स्थायी समिति के छठे सदस्य के निर्वाचन को लेकर मेयर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जताई गई आपत्तियों का एमसीडी ने सिलसिलेवार जवाब तैयार किया है। एमसीडी ने मेयर की हर आपत्ति का दस्तावेजी जवाब देने के साथ-साथ पांच अक्तूबर तक सदन की बैठक स्थगित करने के उनके निर्णय पर भी सवाल खड़े किए हैं। एमसीडी ने अपना जवाब उपराज्यपाल के वकीलों को दे दिया है। मेयर ने अपनी याचिका में 27 सितंबर को उपराज्यपाल की पहल पर हुई सदन की बैठक को गैरकानूनी बताया है।
एमसीडी ने मेयर पर 26 सितंबर की बैठक में चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। एमसीडी ने तर्क दिया कि मेयर ने पार्षदों के मोबाइल फोन लाने पर लगाई गई रोक को हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा, उन्होंने 26 सितंबर को चुनाव कराए बिना सदन की बैठक स्थगित कर दी। उनके इन दोनों निर्णय को एमसीडी ने गलत ठहराया है। एमसीडी ने दस्तावेनों के साथ यह साबित करने की कोशिश की है कि उस दिन सदन में कोई हंगामा नहीं हुआ था, इसलिए चुनाव कराए बिना बैठक स्थगित करने की आवश्यकता नहीं थी।
एमसीडी ने मेयर की आपत्तियों को निराधार साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज जुटाए हैं, जिनमें 26 सितंबर की बैठक की जानकारी, कानूनी प्रावधान और सदन की प्रक्रिया से संबंधित कागजात शामिल हैं। साथ ही, उपराज्यपाल की पहल पर 27 सितंबर को हुई बैठक के संबंध में नियमों का पालन करने के दस्तावेज भी शामिल किए गए हैं। एमसीडी का दावा है कि उसने सभी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया है।
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