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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

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दक्षिण जिले में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। दक्षिण जिले में कुल 15 पुलिस स्टेशन हैं। इनमें ग्रेटर कैलाश, सीआर पार्क, हौजखास, साउथ एक्स और ग्रेटर कैलाश जैसे अति वीआईपी इलाके शामिल हैं। दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि दक्षिण जिले के सभी 15 थानों में सोमवार शाम तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है।

थानों को सजाया गया, लोगो को किया गया जागरूक

सोमवार को दिल्ली पुलिस के हर पुलिस स्टेशनों को सजाया गया था। मेन गेट पर फूलों से सजाया गया था। थानों के अंदर व उसके गेट पर काफी मात्रा में गुब्बारे लगाए गए थे। मौका था नए कानून लागू होने का। दिल्ली में सोमवार को नए कानून लागू हो गए। नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनसी) के तहत कई थानों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के हर जिले व प्रत्येक्ष थाना क्षेत्र में नए कानूनों को लेेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दिल्ली में नए कानून सोमवार को लागू हो गए। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के हर जिला पुलिस उपायुक्त कार्यालय व पुलिस स्टेशनों को सजाया गया था। थानों के मेन गेटों पर गुलाब व गेंदे के फूल लगाए हुए थे। पुलिस स्टेशनों को भी सजाया गया था। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए कानून लागू होने के पहले दिन यानि सोमवार को हर जिले व थाना क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे में सोमवार को हर जिला व पुलिस स्टेशनों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर थाना क्षेत्र में आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए, स्थानीय लोग, थाना इलाके में रहने वाले प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया।

इन कार्यक्रमों में वकीलों व सरकारी वकीलों को बुलाया गया। इन वकीलों ने लोगों को नए कानूनों के बारे मे बताया कि ये कानून जनहितकारी हैं। कई जगहों पर पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रमों में लोगों को नए कानूनों के बारे में बताया। डिफेंस कॉलोनी थाना पुलिस ने इंडियन स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में वकील ने स्कूल के बच्चों व स्टाफ को नए कानूनों मे फायदों के बारे में बताया गया। कुछ जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर वहां से गुजर रहे लोगों को रोककर उन्हें नए कानूनों के बारे में बताया गया।

पहले दिन नहीं आई खास परेशानी

नए कानून लागू होने का सोमवार को पहला दिन था। पहले दिन नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हुई। रोहिणी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि दिल्ली में नए कानून को लागू करने में परेशानी नहीं होगी। दिल्ली पुलिस में ई-एफआईआर, फोरेंसिक एक्सपर्ट को मौके पर बुलाना और सीसीटीएनएस सिस्टम पहले से चल रहे हैं। चार्जशीट भी कोर्ट में ऑनलाइन पहले से जाती है।

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