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अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला

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उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने के बाद यह आदेश पारित किया। 

दो से तीन दिन में जारी होगा आदेश

अदालत ने कहा कि वह निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना पर विस्तृत आदेश के लिए मामले को सुरक्षित रख रही है। इसने यह भी कहा कि इस पर दो से तीन दिनों में फैसला सुनाया जाएगा। इस बीच, एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि निचली अदालत के जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। अंतिम आदेश दो से तीन दिनों के बाद पारित किया जाएगा।

ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत

शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख के जमानत बांड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था।

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