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केरल हाईकोर्ट ने कहा- वायरल गर्ल बालिग:पति को एमपी में जमानत याचिका लगाने एक महीने की ट्रांजिट बेल दी, गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पुलिस
केरल हाईकोर्ट ने वायरल गर्ल को प्रथम दृष्टया बालिग मानते हुए उसके पति को एक महीने की ट्रांजिट बेल दे दी है। अब एक महीने तक मध्य प्रदेश पुलिस उसके पति को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वह अग्रिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश की कोर्ट…
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