नोएडाः यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लग सकता है. 15 दिसंबर को लेकर प्रशासन एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत वाहनों की स्पीड तय कर दी गई है. यदि तय स्पीड से ज्यादा पर वाहन चलाए जाते हैं, तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. यह फैसला सर्दी के मौसम में लगातार बढ़ते काहरे को देखते हुए लिया गया है.
नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे पर स्पीड लिमिट तय की गई. ठंड और कोहरे को देखते हुए 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक भारी और हल्के वाहनों की रफ्तार को कम किया गया. विजिबिलिटी कम होने के चलते रफ्तार घटाई जाएगी और उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी. यमुना विकास प्राधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक को पत्र भी लिखा है. हल्के वाहनों के लिए 80 किलोमीटर/ घंटे और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर/ घंटे की रफ्तार कर दी गई.
यह भी पढ़ेंः Sambhal Violence Live: संभल जाने के लिए धरने पर बैठे सपा नेता, उधर, 10 दिसंबर तक एंट्री पर बैन
हर साल की तरह बढ़ते ठंड और कोहरे के प्रभाव को देखते हुए 15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेस वे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट तय कर दी गई है हल्के वाहन के लिए अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं भारी वाहन के लिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा है. सर्दियों में कोहरा होने के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है. ठंड के कारण सड़कों पर फिसलन भी रहती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम करने की योजना बनाई जा रही है.
इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है. आपात स्थिति से निपटने के लिए छह एम्बुलेंस, छह क्रेन और छह दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं. वहीं, वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप चिपकाने के लिए अभियान चल रहा है. ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए जीरो पॉइंट से जेवर टोल पर दोनों तरह चार चार टीमें तैनात की गई हैं, जोकि किनारों पर खड़े वाहनों और ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसेंगी. गति सीमा से ज्यादा रफ्तार भरने वाले हल्के वाहनों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं, भारी वाहनों पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
Tags: Foggy weather, Noida Expressway, UP news
FIRST PUBLISHED : November 30, 2024, 13:17 IST
- व्हाट्स एप के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- टेलीग्राम के माध्यम से हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
- हमें फ़ेसबुक पर फॉलो करें।
- हमें ट्विटर पर फॉलो करें।
———-
🔸 स्थानीय सूचनाओं के लिए यहाँ क्लिक कर हमारा यह व्हाट्सएप चैनल जॉइन करें।
Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Ghaziabad365 || मूल प्रकाशक ||