पीयूष शर्मा/ मुरादाबाद : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in/ आवेदन शुरू हो चुके हैं. जिस पर जरूरी अभिलेखों के साथ लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही किया जायेगा. इसलिये पात्र परिवार आवेदन कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाएं.
अब तक इतने हुए आवेदन
जनपद में विकासखंड भगतपुर टांडा से 712, बिलारी से 154, छजलैट से 319, डिलारी से 1317, डिंगरपुर से 693, मुरादाबाद से 117, मूंढापांडे से 675, ठाकुरद्वारा से 444, नगर निगम मुरादाबाद से 461 तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अगवानपुर से 21, भोजपुर-धरमपुर से 48, बिलारी से 05, ढकिया से 77, कांठ से 11, कुंदरकी से 27 पाकबड़ा से 14, ठाकुरद्वारा से 143 सहित सामूहिक विवाह के लिए विभाग को अब तक कुल 5245 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं. जिनके सत्यापन के लिए आवेदकों से संबंधित विकासखंड कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका कार्यालय अथवा नगर पंचायत कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे हैं. सत्यापन के उपरांत नियमानुसार पात्रता के अनुरूप चिन्हित लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पूरे विधि विधान के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा.
मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है सामुहिक विवाह योजना
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे गरीब परिवारों की बेटियों का धूमधाम के साथ विवाह करने की सरकार की मंशा को लगातार साकार रूप मिल रहा है. योजना में आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र भरा जा सकता है. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा. आवेदन पत्र को अंतिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह हेतु निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व करना होगा. आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा उसके माता- पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) से संबंधित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा. वर का नाम आयु व माता-पिता का नाम आवेदन पत्र में अंकित करना होगा. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ( आवश्यकतानुसार) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्डकापी के साथ छायाप्रति संलग्न करना भी अनिवार्य होगा.
इन लोगों के होंगे पुनर्विवाह
उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है. विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को न्यायालयी आदेश की छायाप्रति आनलाइन अपलोड करना होगा. सीबीएस बैंक खाते के पासबुक (आईएफएससी कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना होगा. लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में होना चाहिए. जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन हैं. तथा जिन्हें आईएफएससी कोड प्रदत्त है. तथा पीएफएमएस पर पंजीकृत हैं. ताकि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके खातों में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदिका को आधार कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र/आय से सम्बन्धित प्रपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के प्रकरण में जाति से सम्बन्धित प्रमाण- पत्र तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति अपलोड करना है. लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में योजना के अन्तर्गत पात्र आवेदकों को प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा.
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FIRST PUBLISHED : November 29, 2024, 10:18 IST
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