28 दिसंबर, 2023 से पहले खंडनीय मुख्तारनामा पर 100 रुपये का ही स्टाम्प लगता था और रजिस्ट्री हो जाती थी. अगर मुख्तारनामा अखंडनीय रहे तो पूरा स्टाम्प का भुगतान करना होता है. कंपनी को इसी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. यह गलती पावर आफ अटार्नी यानी मुख्तारनामा के प्रकार को लेकर हुई है.
कंपनी की ओर से प्रस्तुत रजिस्ट्री के फॉर्मेट में खंडनीय की जगह अखंडनीय शब्द का इस्तेमाल किया गया. फिर क्या था, स्टाम्प शुल्क बढ़ गया. यानी सिर्फ एक अक्षर ‘अ’ के गलत प्रयोग ने कंपनी को ढाई करोड़ की चपत लग गई.
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दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक, रियल एस्टेट कंपनी ने गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर स्थित ताल जहदा में टाउनशिप डेवलप करने के लिए जमीन ली है. सदर तहसील के रजिस्टार ऑफिस फर्स्ट में 5 दिसंबर, 2023 को ओमेक्स लिमिटेड एवं होम व्हाकर प्राइवेट लिमिटेड के बीच एग्रीमेंट हुआ था. हर एग्रीमेंट में चार-चार अराजी की जमीन का मुख्तारनामा होम व्हाकर प्राइवेट लिमिटेड के विशाल सिंह ने ओमेक्स के सुनील कुमार सिंह को किया था. कुल आठ एग्रीमेंट थे. सभी मुख्तारनामा को अखंडनीय लिखा गया था. वर्कलोड के दबाव में इसे खंडनीय मानकर स्वीकार कर रजिस्टर्ड कर लिया गया और स्टांप खंडनीय के हिसाब से ही लगा.
28 दिसंबर, 2023 को शासन ने इस नियम में बदलाव कर दिया. ब्लड रिलेशन में मुख्तारनामा करने पर 5 हजार रुपये के स्टाम्प व उसके बाहर इस तरह की रजिस्ट्री करने पर पूरा स्टाम्प शुल्क यानी जमीन की कीमत का 7% निर्धारित कर दिया. नया नियम आने के बाद पुराने अनुबंधों की भी जांच की गई. तभी ताल जहदा टाउनशिप वाले मामले में गलती पकड़ में आई. यह देखा गया कि रजिस्ट्री के फॉर्मेट में अखंडनीय शब्द लिखा है, जिसका मतलब हुआ कि पूरा स्टाम्प लगेगा. सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प की ओर से केस दर्ज कराया गया है. पांच मामले एडीएम वित्त एवं राजस्व के कोर्ट में लंबित हैं. तीन सहायक महानिरीक्षक के कोर्ट में चल रहे हैं.
Tags: Bizarre news, Gorakhpur news, Shocking news, UP news
FIRST PUBLISHED : September 27, 2024, 15:56 IST
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