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राजेंद्र शर्मा

शिमला. हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में 11 सितंबर को प्रदर्शन किया गया. इस दौरान पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया था. अब इसका विरोध हो रहा है. कुल्लू, मंडी सहित कुछ अन्य जिलों में शनिवार को बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया है. इस दौरान 5 घंटे तक बाजार बंद रहेंगे. हालांकि, शिमला शहर में बाजार खुले रहेंगे, क्योंकि यहां पर अगले दिन 12 सितंबर को ही बाजार बंद रखा गया था.

दरअसल, विश्व हिंदू परिषद और हिन्दू जागरण मंच सहित  अन्य हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में 14 सितंबर को हिमाचल बंद का आह्वान किया है. मंडी, कुल्लू, संधोल सहित अन्य इलाकों में शनिवार को कुछ घंटे के लिए बाजार बंद रहेंगे.

शिमला व्यापार मंडल के उप-प्रधान राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि शिमला में बाजार खुले रहेंगे. राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि शिमला के व्यापारी इस घटना के विरोध में पहले ही रोष व्यक्त कर चुके हैं. बीते कल शिमला में प्रदर्शन के साथ 1 बजे तक बाजारों को बंद रखा गया है. शनिवार को हिंदू संगठनों के बंद की उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है. ऐसे में राजधानी शिमला के सभी बाजार कल खुले रहेंगे. उन्होंने बताया कि शिमला व्यापार मंडल के साथ ढली से लेकर टूटू तक और छोटा शिमला और अन्य उपनगरों में सभी बाजार खुले रहेंगे और इस बाबत दुकानदारों को सूचना दे दी गयी है.

प्रवासी कामगारों के पंजीकरण के दिए सन्नी पुलिस ने दिए आदेश

शिमला के संजौली और मंडी में हिंदू संगठनों के उग्र प्रदर्शन के बाद अब राजधानी के सुन्नी में स्थानीय लोगों ने मस्जिद के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है. यहां पर 14 सितंबर को सुबह 11 बजे सभी हिंदू समाज के लोगों से एकत्रित होकर विरोध प्रकट करने की अपील की है. अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हरकत में आई है और सुन्नी पुलिस स्टेशन ने आनन-फानन में इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है. इसमें क्षेत्र में रह रहे मजदूरों, फेरी वालों, नेपाल से आने वाले लोगों और कबाड़ का काम करने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करने का फैसला लिया है.

इसके तहत ठेकेदारों और प्रवासी लोगों को बिना वेरिफिकेशन किराये पर कमरे देने वाले मकान मालिकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार अगर तीन दिन के भीतर ठेकेदार और भवन मालिकों ने आदेशों की अनुपालना करते हुए ऐसे लोगों का पंजीकरण नहीं करवाया तो उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-233 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित ठेकेदार और भवन मालिक को छह महीने की सजा तथा पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

घुमारवीं में भी प्रदर्शन का ऐलान

बिलासपुर जिले के घुमारवीं में भी हिंदू संगठनों ने अब प्रदर्शन का ऐलान किया है. यहां पर भी मस्जिद है और अब इसके विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा. हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम ने फेसबुक के जरिये यह जानकारी दी है. इससे पहले, बीते शुक्रवार को मंडी में जेल रोड में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया गया.

Tags: Gyanvapi Masjid Controversy, Himachal pradesh, Himachal Pradesh News Today, Shimla News Today, Shimla police

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